Rules being flouted: Demand for ban on plastic pouches in Aahata shops, the forum submitted a memorandum to the collector
Durg. राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ द्वारा सभी जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्तों को सूचित किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध पर कार्यवाही करने के लिए कहा गया है. आबकारी विभाग द्वारा दुर्ग जिले में देशी एवं विदेशी शराब दुकानों में संचालित आहता दुकानो में प्रतिबंधित पानी पाउच और डिस्पोजल खुलेआम बेचा जा रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के तहत पानी पाउच और डिस्पोजल बेचना प्रतिबंधित है.

ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत लाइसेंसी आहता संचालित नियम में भी पानी पाउच और डिस्पोजल बेचना प्रतिबंधित है फिर भी विभाग द्वारा आहता दुकानों पर कार्यवाही नहीं कर रहे है. प्रतिबंधित पानी पाउच और डिस्पोजल के खिलाफ कार्रवाई कर आहता दुकान संचालकों पर कार्यवाही कर आहता दुकानों को बंद किया जाए. अगर 15 दिनों के अंदर कार्यवाही नहीं की गई तो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच द्वारा आबकारी विभाग का घेराव किया जाएगा।