राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग जिला प्रशासन ने कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
जारी आदेश के अनुसार 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार, पर्चे-पंपलेट वितरण, अस्थायी स्टॉल, टेंट, टेबल-कुर्सी लगाने तथा अनावश्यक भीड़ एकत्र करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश कोचिंग संस्थानों, शैक्षणिक मार्गदर्शन केंद्रों, पुस्तक विक्रेताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों पर भी लागू होगा।

500 मीटर दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी रोक
प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे, धुमाल, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और अन्य तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक उपयोग को इससे छूट दी गई है।
19 परीक्षा केंद्रों में होगी परीक्षा
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जिले के 19 परीक्षा केंद्रों में NEET-UG 2026 का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि प्रतिबंधात्मक आदेश से परीक्षार्थियों को शांत और व्यवस्थित वातावरण मिलेगा तथा परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
