Collector takes major action in paddy procurement, suspends Cooperative Extension Officer
मिर्चीलाल न्यूज़ | विशेष रिपोर्ट
प्रदेश में धान खरीदी के महाअभियान के बीच प्रशासनिक सख्ती बढ़ गई है। धान खरीदी केंद्रों पर सामने आ रही अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसी कड़ी में, कलेक्टर ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने और नियमों की अनदेखी करने के आरोप में सहकारिता विस्तार अधिकारी (Cooperative Extension Officer) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्रजय सोनी सहकारिता विस्तार अधिकारी धमधा कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री सोनी का मुख्यालय कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री सोनी को नियमानुसार जीवन निर्वह भत्ता देय होगा।

ज्ञात हो कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित ठेंगाभांट पंजीयन क्रमांक 613 के उपार्जन केन्द्र ठेंगाभांट में धान खरीदी के दौरान अनियमितता की जांच तहसीलदार धमधा द्वारा किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रजय सोनी सहकारिता विस्तार अधिकारी धमधा के द्वारा शासन के महत्वपूर्ण कार्य समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन विपणन वर्ष 2025-26 उपार्जन केन्द्रों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य संपादित किया जाना था। सेवा सहकारी समिति मर्यादित ठेंगाभांट पंजीयन क्रमांक 613 उपार्जन केन्द्र ठेंगाभांट के जांच में 682 बैग अनाधिकृत रूप से भंडारित पाया गया। उक्त प्रकरण में किसानों ने अपने शपथपूर्वक लिखित कथनों में बताया है कि उक्त धान को किसानों के द्वारा प्रदान किये गये धान के बाद शेष लिमिट में प्रजय सोनी एवं समिति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के साथ मिलकर समायोजन कराया जा रहा था। इस प्रकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित ठेंगाभांट के उपार्जन केन्द्र ठेंगाभांट में धान खरीदी के दौरान घोर अनियमितता के प्रकरण में प्रजय सोनी का समिति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के साथ संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना पाया गया। श्री सोनी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल संहिता आचरण नियम 1965 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन है।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने बुधवार 28 जनवरी को प्रजय सोनी सहकारिता विस्तार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
