दुर्ग संभाग आयुक्त एसएन राठौर ने नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 16 बीआरपी कॉलोनी के पार्षद विनय नेताम को पद से हटाने का न्यायालयीन आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1996 की धारा 19(1)(अ) के तहत की गई है।
जानकारी के अनुसार नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त द्वारा पार्षद विनय नेताम के खिलाफ पद से हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 19 मार्च 2026 को निगम आयुक्त ने विस्तृत प्रतिवेदन भी सौंपा था। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के जवाब, साक्ष्य, दस्तावेज और तर्कों का परीक्षण किया गया।
सुनवाई में यह आरोप प्रमाणित पाए गए कि पार्षद विनय नेताम ने अपने पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किया। उन पर निगम मुख्यालय परिसर में संचालित आधार केंद्र में घुसकर तोड़फोड़ करने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और अनावश्यक दबाव बनाने के आरोप लगे थे।
इसके अलावा कार्यालयीन समय में निगम कार्यालय में आयुक्त कक्ष सहित अन्य अधिकारियों के कक्ष को बंद कर उन्हें बंधक बनाने, आम जनता को अधिकारियों से मिलने से रोकने तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसे आरोप भी जांच में सही पाए गए।
संभाग आयुक्त राठौर ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के कृत्य नगर निगम और सार्वजनिक हित के प्रतिकूल हैं, इसलिए विनय नेताम का पार्षद पद पर बने रहना उचित नहीं है। सभी प्रमाणित तथ्यों और विधिक आधारों को देखते हुए उन्हें पार्षद पद से हटाने का अंतिम आदेश जारी किया गया।